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: सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी: राज्य सरकारों से पूछा बैन के बावजूद कैसे उपलब्ध है पटाखों की लड़ी

Admin

Wed, Oct 6, 2021

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखों के नाम पर कई निर्माता अभी भी प्रदूषण करने वाले पटाखे बेच रहे हैं. इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने इस बात पर हैरानी भी जताई कि पटाखों की लड़ी पर प्रतिबंध के बावजूद वह पूरे देश में उपलब्ध है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वह पटाखों पर उसके पहले आ चुके आदेश का पालन सुनिश्चित करें. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी

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